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क्या आप मॉर्गेज लोन का मतलब जानते हैं?

 जयपुर. कई बार पैसे की अचानक जरूरत पड़ने पर हमें लोन लेने का ख्याल आता है। अगर आप अपने घर में रहते हैं और आपको किसी काम के लिए पैसे की जरूरत है तो आप उस घर को बैंक के पास गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं । यह बैंक से लोन लेने का सबसे आसान तरीका है। इसे मॉर्गेज लोन कहते हैं। मॉर्गेज लोन में हम किसी संपत्ति को गिरवी रखकर बैंक या वित्तीय संस्थान से पैसा उधार लेते हैं। मॉर्गेज लोन नया मकान खरीदने या बनवाने के लिए भी लिया जा सकता है। मॉर्गेज लोन की रकम आपकी प्रॉपर्टी की स्थिति और बैंक की लोन पॉलिसी पर निर्भर करती है। इसे लोन एगेंस्ट प्रॉपर्टी के तौर पर भी जाना जाता है। मॉर्गेज लोन कितने तरह के होते हैं?

1. इक्विटेबल मॉर्गेज या ओरल मॉर्गेज

ओरल मॉर्गेज लोन में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (HFC) आपकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज चेक करती हैं और लोन एग्रीमेंट साइन कर आपको लोन ऑफर कर दिया जाता है। ओरल मॉर्गेज लोन में मॉर्गेज रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत में ओरल मॉर्गेज लोन बहुत आम है लेकिन अधिकतर कपनियां प्रॉपर्टी के दस्तावेज की मांग करती हैं।

2. रजिस्टर्ड मॉर्गेज
रजिस्टर्ड मॉर्गेज लोन में मॉर्गेज को संबंधित अथॉरिटी के साथ रजिस्टरकिया जाता है। वास्तव में आपकी प्रॉपर्टी के मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन पर लगनेवाला चार्ज सरकारी आंकड़ों में दर्ज हो जाता है। इस तरीके में कर्ज लेने वाला व्यक्ति ही आमतौर पर रजिस्ट्रेशन चार्ज चुकाता है।

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