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Food safety team action, kitchens of hotels operating without food license closed, samples taken

खाद्य सुरक्षा दल की कार्रवाई, फूड लाइसेंस के बिना संचालित होटल्स की रसोई की बंद, लिए नमूने

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेशभर में ‘शुद्ध आहार, मिलावट पर वार’ अभियान संचालित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त एच गुइटे के निर्देश एवं अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण श्री पंकज ओझा के सुपरविजन में सोमवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने अजमेर रोड़ पर देवलिया औऱ मोखमपुरा में संचालित लक्की होटल्स में निरीक्षण एवं खाद्य नमूनीकरण की कार्रवाई की गई।

 

ओझा ने बताया कि निरीक्षण में फर्म बिना फ़ूड लाइसेंस के खाद्य कारोबार करती हुई पाई गई, इसलिए फर्मों को लाइसेंस जारी होने तक कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद करवाया गया है। साथ ही, दोनों प्रतिष्ठान से पनीर व ग्रेवी का नमूना लेकर लैब में जांच हेतु भिजवाया गया है, जहां से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

 

फर्म्स की रसोई में बदरंग दीवारें, टूटा फर्श, गंदे बर्तन, बिना जाली के खुले दरवाजे व खिड़कियां तथा गन्दगी फैली पाई गई। पेस्ट कंट्रोल के सबूत, फ़ूड हैंडलर्स के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा प्रयुक्त किए जा रहे पानी की लैब टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। उन्होंने बताया कि फर्मो को समस्त कमियों के दुरुस्तीकरण हेतु शीघ्र नोटिस दिया जाएगा तथा बिना लाइसेंस के कारोबार करने के जुर्म में सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किया जाएगा.
इस कार्रवाई में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद यादव, अवधेश गुप्ता और नंदकिशोर कुमावत शामिल रहे।

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