जयपुर। राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए उद्योगों को बड़ी राहत दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में अब आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, दवा, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेज का उत्पादन करने वाली इकाइयों, इनका कच्चा माल तैयार करने वाले, खाद्य पदार्थों, दवा, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेज की पैकेजिंग सामग्री तैयार करने वाली इकाइयों के साथ ही उर्वरकों, कीटनाशकों व बीज आदि की पैकेजिंग सामग्री तैयार करने वाली इकाइयों को भी सषर्त उत्पादन की अनुमति दी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि कोल व मिनरल उत्पादक इकाइयों आदि को भी आवष्यक पास, परमिट और अनुमति पत्र जारी किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि मंगलवार को एमडी रीको आशुतोष पेडनेकर ने डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट तैयार करने वाली सीतापुरा की इकाई बाजिया एक्सपोर्ट को सशर्त स्वीकृति जारी की है।
श्रमिकों को बिना कटौती मिलेगा वेतन
एसीएस उद्योग डॉ. अग्रवाल ने बताया कि इससे पहले सोमवार को लॉक डाउन अवधि में औद्योगिक इकाइयों व संस्थानों के कार्मिकों और श्रमिकों को बिना कटौती के निर्धारित समय पर डिजीटल प्लेटफार्म पर सीधे खातों में ऑनलाईन या सीधे खातों में हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से या एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करने को कहा है।
ये हैं निर्देश
अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉ. अग्रवाल ने बताया कि उद्योग विभाग ने केन्द्र व राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण और आपूर्ति करने वाली औद्योगिक इकाइयों को अनुमति के संबंध में परिवर्द्धित आदेश व दिशा-निर्देश जारी किए। पूर्व आदेशों में पहले चरण में आटा, बेसन, दाल व तेल मिलों व कंटिन्यूअस नेचर की इकाइयों को अनुमति के निर्देश जारी किए गए थे।
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