नई दिल्ली। आयकर विभाग ने स्टार्टअप कंपनियों को राहत देते हुए उनके आकलन और जांच नियमों में छूट देने का फैसला किया है। विभाग ने एक परिपत्र में अपने अधिकारियों को उन स्टार्टअप कपंनियों से अतिरिक्त कर मांग नहीं करने का निर्देश दिया है जिन्हें उद्योग संवद्र्घन एवं आतंरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त है। यह छूट उन मामलों में लागू होगी जहां जांच आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (7बी) तक सीमित है जिसे आम बोलचाल में ऐंजल टैक्स कहा जाता है। गैर सूचीबद्घ कंपनियों द्वारा शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर लगने वाला आयकर ऐंजल टैक्स होता है। यह उन मामलों में लगता है जहां शेयर की कीमत उचित बाजार मूल्य से ज्यादा मानी जाती है।
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