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इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को आरोग्य संजीवनी पॉलिसी नाम दिया, जानिए क्या है खास

नई दिल्ली| भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा उत्पादों को ग्राहकों के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठाया है। इरडा ने बीमा कंपनियों से एक लाख से लेकर पांच लाख रुपये तक की एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उपलब्ध कराने को कहा है और इसके लिए बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किये हैं।

आरोग्य संजीवनी पॉलिसी

कंपनियों के कई प्रकार के व्यक्तिगत चिकित्सा बीमा उत्पाद हैं और इन उत्पादों के फायदे व शर्तें अलग-अलग होती हैं, जिसके कारण ग्राहको को सही उत्पाद चुनने में समस्या हो रही थी। इरडा ने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस के कई प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और हर प्रोडक्ट अपने में खास है। ऐसे में इरडा सभी सामान्य व चिकित्सा बीमा कंपनियों के लिये यह अनिवार्य करती है कि वे स्टैंडर्ड इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की पेशकश करें। इरडा ने इस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को आरोग्य संजीवनी पॉलिसी नाम दिया है और इस बारे में इरडा का कहना है कि इस नाम में बीमा कंपनियां अपना नाम जोड़ सकती हैं। दस्तावेजों में किसी दूसरे नाम का जिक्र नहीं होना चाहिये। बीमा कंपनियां इरडा के निर्देशों के दायरे में रहते हुए इस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की कीमत तय कर सकती हैं।

एक लाख से पांच लाख रुपए तक समान प्रीमियम

अधिकतम पांच लाख रुपये और न्यूनतम एक लाख रुपये का कवरेज यह प्रोडक्ट ग्राहकों की आधारभूत चिकित्सा जरूरतों की कवरेज देगा और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के तहत अधिकतम पांच लाख रुपये और न्यूनतम एक लाख रुपये का कवरेज होगा। इरडा ने कहा है कि इस प्रोडक्ट में अनिवार्य रूप से आधारभूत चिकित्सा जरूरतों की कवरेज होगी और इसमें किसी प्रकार के एड-ऑन या वैकल्पिक कवरेज की पेशकश नहीं की जाएगी।

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