गुरुवार, सितंबर 18 2025 | 06:52:18 PM
Breaking News
Home / एक्सपर्ट व्यू / मैक्स बूपा का नया ‘सीनियर फस्र्ट प्लान जारी

मैक्स बूपा का नया ‘सीनियर फस्र्ट प्लान जारी

नई दिल्ली। स्वास्थ्य बीमा कंपनी मैक्स बूपा (Health insurance company Max Bupa) ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘सीनियर फस्र्ट प्लान (Max Bupa Senior First Plan) पेश करने की घोषणा की। सीनियर फस्र्ट प्लान (Max Bupa Senior First Plan) में 25 लाख तक के कवर के विकल्प हैं। स्वास्थ्य की आम समस्याओं जैसे मोतियाबिंद, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आदि के लिए कोई सब-लिमिट भी नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की मौजूदा चुनौतियों को दूर करने और उन्हें आसानी से पॉलिसी जारी करने में मदद के लिए सीनियर फस्र्ट प्लान में कई आकर्षक फीचर्स दिए गए हैं।

इनमें शामिल हैं

पॉलिसी जारी करने से पहले चिकित्सा जांच की अनिवार्यता नहीं होना, पहले दिन से स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं दावे में कोई परेशानी नहीं और अन्य कई लाभ। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस (Health insurance company Max Bupa) के एमडी और सीईओ कृष्णन रामचंद्रन (MD and CEO Krishnan Ramachandran) ने बताया कि सीनियर फस्र्ट प्रोडक्ट (Max Bupa Senior First Plan) की विशेषताओं में एक है रीएश्योर का लाभ जो पहले दावे के साथ लागू होता है और इसमें बीमित राशि असीमित होती है। इस लाभ के तहत मूल बीमित राशि तक कोई भी दावा किया जा सकता है। एक ही पॉलिसी वर्ष में किसी एक या अलग.अलग बीमारियों के लिए जितने भी जरूरत हो दावे किए जा सकते हैं।

यह कैशलेस प्रोडक्ट

यह कैशलेस प्रोडक्ट है और इसके सुरक्षा लाभ में पीपीई किट, दस्ताने, ऑक्सीजन मास्क, परिवहन शुल्क और भुगतान नहीं किए जाने वाले ऐसे अन्य खर्चों के लिए भी 100 प्रतिशत कवरेज है। यह सभी डे केयर उपचार के खर्चों के लिए भी बीमा कवर देता है जिनमें 2 घंटे से अधिक अस्पताल में भर्ती रहना पड़े जैसे एंजियोग्राफी, डायलिसिस और रेडियोथेरेपी। सीनियर फस्र्ट प्लान (Max Bupa Senior First Plan) में ग्राहकों को स्वस्थ रहने का पुरस्कार बतौर नो क्लेम बोनस का लाभ दिया जाता है।

मैक्स बूपा का रिअश्योर हेल्थ इंश्योरंस प्लान

Check Also

Proposed GST slab of 35 percent will hinder development

35 प्रतिशत का प्रस्तावित जीएसटी स्लैब होगा विकास में बाधक

नई दिल्ली – सरकार ने 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लाकर ऐतिहासिक टैक्स …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *