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New Railway Fee Structure, effective today, will help balance affordability with sustainability

नया रेलवे फीस स्ट्रक्चर आज से लागू, स्थिरता के साथ अफोर्डेबिलिटी को बैलेंस करने में मिलेगी मदद

नई दिल्ली. नया रेलवे पैसेंजर फीस स्ट्रक्चर शुक्रवार को लागू हो गया है। इसमें स्लीपर और फर्स्ट क्लास, साधारण क्लास में उपनगरीय क्षेत्रों से बाहर की यात्राओं के लिए किराए में एक पैसा प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है।

रेलवे मंत्रालय के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य स्थिरता के साथ अफोर्डेबिलिटी को संतुलित करना है।

रेलवे ने साधारण नॉन-एसी (गैर-उपनगरीय) सेवाओं के लिए सेकंड क्लास ऑर्डिनरी, स्लीपर क्लास ऑर्डिनरी और फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी में किराए को श्रेणीबद्ध तरीके से बढ़ाया है।

 

सेकंड क्लास ऑर्डिनरी का किराया 215 किलोमीटर तक की यात्राओं के लिए अपरिवर्तित रहेगा, जिससे कम दूरी और दैनिक यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

216 किलोमीटर से 750 किलोमीटर की दूरी के लिए किराए में 5 रुपए की वृद्धि की गई है। 751 किलोमीटर से 1,250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 10 रुपए की वृद्धि की गई है। 1,251 किलोमीटर से 1,750 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपए की वृद्धि की गई है, और 1,751 किमी से 2,250 किमी की दूरी के लिए 20 रुपए की वृद्धि की गई है।

 

मंत्रालय ने कहा कि उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों पर, जिसमें उपनगरीय और गैर-उपनगरीय रूट शामिल हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी और एसी क्लास, जिसमें स्लीपर, फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार, एसी 3-टियर, एसी 2-टियर और एसी फर्स्ट क्लास शामिल हैं, सभी में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की मामूली बढ़ोतरी की गई है।

बयान में कहा गया है कि लंबी यात्राओं के लिए, जैसे कि 500 किलोमीटर की नॉन-एसी मेल या एक्सप्रेस यात्रा, पर लगभग 10 रुपए अधिक लगेंगे।

 

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रिजर्वेशन फीस, सुपरफास्ट सरचार्ज और अन्य चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि जीएसटी की वैघता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और किराए को मौजूदा नियमों के अनुसार राउंड ऑफ किया जाता रहेगा। संशोधित किराए सिर्फ 26 दिसंबर, 2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होंगे और पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।

मंत्रालय ने कहा कि नए रेट दिखाने के लिए स्टेशन किराए की लिस्ट को अपडेट किया जाएगा।

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