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वोटर कार्ड-आधार संबंधी विधेयक पारित

jaipur: लोकसभा ने सोमवार को निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोडऩे का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि इस दौरान सभी विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन
किया। ऐसा करने वालों में बहुजन समाज पार्टी जैसे मित्रवत माने जाने वाले दल भी शामिल थे। तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस तथा माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जैसे धुर राजनीतिक विरोधी भी विधेयक के विरुद्ध एकजुट नजर आए। इस दौरान कुछ सांसदों ने तख्तियां लहरा कर नवंबर में शीतकालीन सत्र की शुरुआत से प्रधानमंत्री की सदन में अनुपस्थिति का मुद्दा भी उठाया। विधेयक के जरिये आधार नंबर को निर्वाचन सूचियों से जोड़ा जाना है। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि यह विधेयक नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का हनन करता है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के आधार से संबंधित निर्णय का भी उल्लंघन करता है। उन्होंने मांग की कि इसे सदन की स्थायी समिति के समक्ष भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं मनीष तिवारी और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह विधेयक सदन की विधिक क्षमता के बाहर है। उन्होंने कहा कि पुत्तास्वामी बनाम भारत सरकार के प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आधार अधिनियम यह इजाजत नहीं देता कि आधार नंबर को निर्वाचन सूचियों से जोड़ा जाए।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दी थी। इस विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। विधेयक के मुताबिक, चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाया जाएगा। वर्तमान चुनावी कानून के प्रावधानों के तहत, किसी भी सैन्यकर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है लेकिन महिला सैन्यकर्मी का पति इसका पात्र नहीं है। प्रस्तावित विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने पर स्थितियां बदल जाएंगी।

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