राजस्थान सरकार ने ‘मृत शरीर सम्मान अधिनियम, 2023’ लागू किया है। यह कानून शवों के साथ विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाएगा। उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। परिवार के शव लेने से इनकार करने पर भी सजा का प्रावधान है। Jaipur। देश में इन …
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