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प्याज की जमाखोरी पर कसा शिकंजा

जयपुर। प्याज की जमाखोरी पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को फिर एक बड़ा फैसला लेते हुए प्याज के थोक व फुटकर व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा 50 फीसदी घटाकर क्रमश:25 टन और पांच टन कर दी है।

थोक व्यापारी अब स्टॉक में 25 टन से ज्यादा प्याज नहीं रख सकेंगे

केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक देश के सभी राज्यों में प्याज के थोक व्यापारी अब अपने स्टॉक में 25 टन से ज्यादा प्याज नहीं रख सकेंगे, जबकि खुदरा कारोबारियों के लिए प्याज के स्टॉक की यह सीमा पांच टन रखी गई है। मंत्रालय ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि यह आयातकों पर लागू नहीं होगा। प्याज के आसमान छूते दाम को थामने के लिए इससे पहले 30 सितंबर को केंद्र सरकार ने थोक एवं खुदरा व्यापारियों के लिए प्याज की स्टॉक सीमा तय कर दी थी, जिसके अनुसार, थोक व्यापारियों के लिए प्याज की स्टॉक सीमा 50 टन, जबकि खुदरा कारोबारियों के लिए पांच टन थी। केंद्र ने राज्य सरकारों को प्याज की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है।

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