New delhi. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नए लेबर कोड (Labour Codes) लागू होने के बावजूद कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी (Take-Home Salary) सामान्य स्थिति में कम नहीं होगी, बशर्ते पीएफ (Provident Fund) कटौती वैधानिक सीमा ₹15,000 के आधार पर ही होती रहे। 
क्यों लोगों को चिंता थी?
नए कोड में कहा गया है कि बेसिक सैलरी और डीए को कुल वेतन का कम से कम 50% होना चाहिए, जिससे बेसिक भाग बढ़ सकता है। लोगों को डर था कि इससे पीएफ की कटौती भी बढ़ेगी और हाथ में मिलने वाली राशि घट सकती है। 
सरकार ने क्या कहा?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर पीएफ कटौती अभी की तरह ₹15,000 के वैधानिक वेज सीलिंग पर होती है, तो इन-हैंड सैलरी में कोई कमी नहीं आएगी। 
यदि कर्मचारी और नियोक्ता स्वेच्छा से अधिक बेसिक पर PF चाहते हैं, तो वह विकल्प खुला रहेगा, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है
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