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सूचना-प्रसारण मंत्री ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स के साथ की चर्चा, कही ये बात

जयपुर। केंद्र सरकार (central government) द्वारा पिछले दिनों डिजिटल मीडिया के लिए जारी गाइडलाइंस (Guidelines issued for digital media) को लेकर सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar) ने गुरुवार को ‘डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन’ (Digital News Publishers Association) (डीएनपीए) के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की।

इन मीडिया ग्रुप के लोग हुए शामिल

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई इस मीटिंग में ‘इंडिया टुडे’, ‘दैनिक भास्कर’, ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’, ‘इंडियन एक्सप्रेस’, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’, ‘एबीपी’, ‘ईनाडु’, ‘दैनिक जागरण’ और ‘लोकमत’ के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान जावड़ेकर का कहना था कि नए नियमों में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। इनमें ‘भारतीय प्रेस परिषद’ (Press Council of India) द्वारा निर्धारित पत्रकारीय आचरण के नियम और केबल टेलिविजन नेटवर्क अधिनियम के तहत प्रोग्राम कोड जैसी आचार संहिताओं का पालन करना शामिल है।

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को देनी होंगी मूलभूत जानकारियां

जावड़ेकर (Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar) ने यह भी बताया कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को एक आसान से फॉर्म में मंत्रालय को कुछ मूलभूत जानकारियां भी देनी होंगी, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। समय-समय पर उन्हें अपने द्वारा की गई शिकायतों के समाधान को सार्वजनिक करने की जरूरत होगी।उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए इन नियमों में तीन स्तरीय शिकायत समाधान तंत्र (three-tier grievance redressal mechanism) उपलब्ध कराया गया है। इसमें पहले और दूसरे स्तर पर डिजिटल न्यूज पब्लिशर और उनके द्वारा गठित स्व नियामक संस्थाएं (self-regulatory bodies) होंगी।

 विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट

उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया और टीवी चैनल्स के डिजिटल संस्करण हैं, जिनका कंटेंट काफी हद तक उनके पारम्परिक प्लेटफॉर्म जैसा ही होता है। हालांकि, कुछ ऐसा कंटेंट भी होता है जो विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए होता है। इसके अलावा कई ऐसी इकाइयां हैं, जो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। इस क्रम में, डिजिटल मीडिया पर पब्लिश समाचारों पर नियम लागू होने चाहिए, जिससे उन्हें पारम्परिक मीडिया के स्तर का बनाया जा सके।

पब्लिशर्स पारम्परिक प्लेटफॉर्म्स के मौजूदा नियमों का पालन

इस मीटिंग के दौरान नए नियमों का स्वागत करते हुए विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों का कहना था कि टीवी और प्रिंट मीडिया लंबे समय से केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम और प्रेस परिषद अधिनियम के नियमों का पालन करते रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल संस्करणों के प्रकाशन के लिए पब्लिशर्स पारम्परिक प्लेटफॉर्म्स के मौजूदा नियमों का पालन करते हैं।

मीडिया इंडस्ट्री के समग्र विकास के लिए इस परामर्श की प्रक्रिया

उन्हें लगता है कि उनके साथ उन न्यूज पब्लिशर्स से अलग व्यवहार करना चाहिए, जो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। इस पर जावड़ेकर (Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar) ने कहा कि सरकार इन पर विचार करेगी और मीडिया इंडस्ट्री के समग्र विकास के लिए इस परामर्श की प्रक्रिया को जारी रखेगी। बता दें कि इससे पहले चार मार्च को जावड़ेकर ने विभिन्न ‘ओवर द टॉप’ (OTT) प्लेटफॉर्म्स जैसे- अल्‍ट बालाजी (Alt Balaji), डिज्नी+ हॉटस्टार (Disney + Hotstar), एमेजॉन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video), नेटफ्लिक्स (Netflix), जियो टीवी (Jio TV), जी5 (ZEE5), वूट (Voot), शेमारू (Shemaroo) और एमएक्स प्लेयर (MX Player) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी।

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