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आईटीआरः 31 दिसंबर से पहले ऐसे बचा सकते हैं पांच हजार रुपये का जुर्माना

जयपुर (jaipur)| अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है, तो फिर 31 दिसंबर से पहले इसको दाखिल करके कम से कम पांच हजार रुपये का जुर्माना बचा सकते हैं। गौरतलब है कि असेसमेंट ईयर 2019-20 (Assessment Year 2019-20) और वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (Last date for filing income tax return 2019-20) 31 अगस्त थी।

31 दिसंबर 2019 तक भर सकते हैं रिटर्न

31 अगस्त तक अगर किसी व्यक्ति ने आईटीआर नहीं भरा है तो फिर वो पांच हजार रुपये का जुर्माना देकर के अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2019 तक दाखिल कर सकता है। वहीं एक जनवरी 2020 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक रिटर्न दाखिल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

1 जनवरी 2020 से 10,000 रुपये की पेनल्टी

नियत तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने वाले सभी की आईटीआर को विलम्बित माना जाएगा और उसी हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 234एफ के तहत 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल करने वाले को 5,000 रुपये तथा इसके बाद रिटर्न फाइल करने वालों को 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आईटीआर फाइल करने वाले की कुल आय पांच लाख रुपये है तो विलम्बित आईटीआर के लिए पेनल्टी 1,000 रुपये है। ध्यान रहे कि अगर किसी व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम टैक्स छूट की सीमा को पार नहीं करती है तो उसे 31 अगस्त, 2019 के बाद और 31 मार्च, 2020 तक आईटीआर फाइल करने पर भी लेट फाइन नहीं देना होगा।

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