गुरुवार, मई 01 2025 | 01:48:02 PM
Breaking News
Home / बाजार / 31 जुलाई तक नहीं भरा ITR तो आपको देनी होगी इतनी पेनल्टी

31 जुलाई तक नहीं भरा ITR तो आपको देनी होगी इतनी पेनल्टी

 

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख दिन-ब-दिन करीब आते जा रही है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न समय पर नहीं भर पाते हैं तो आपको इसके लिए पेटल्टी भरनी होती है। नए वित्तवर्ष की शुरुआत से ही कई इनकम टैक्स नियमों में बदलाव हुआ है। इनमें इनकम टैक्स रिटर्न की पेनल्टी नियम में भी बदलाव हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। तो आए जानते हैं अगर आपने टाइम पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो आपको कितने की पेनल्टी देनी होगी। अलग-अलग इनकम वालों के लिए पेनल्टी भी अलग-अलग है। 1 अप्रैल 2018 को हुए बदलाव के बाद अगर कोई 31 जुलाई 2018 के बाद यानि अपना आईटीआर देरी से फाइल करता है तो उसे 10 हजार रुपए तक की पेनल्टी देनी होगी। हालांकि आयकर विभाग अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दे आप इस पेनल्टी से बच सकते हैं। नियम के मुताबिक 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 5 हजार रुपए का की पेनल्टी देनी होगी। वहीं यदि करदाता 31 दिसंबर के बाद टैक्स भरता है तो उसे 10 हजार रुपए की पेनल्टी देनी होगी। हालांकि सरकार ने छोटे करदाताओं को इस नियम में छूट प्रदान की है। नए नियम के अनुसार यदि किसी करदाता की इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उसे केवल 1000 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। वहीं 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वालों को 31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर से पहले आईटीआर फाइल करने पर 5 हजार रुपए और 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करने पर 10 हजार रुपए की पेनल्टी भरनी होगी। हालांकि कानून में इसे पेनल्टी न लिखकर फीस लिखा गया है।

Check Also

Action will be taken against banks and NBFCs which force insurance along with home loans

होम लोन के साथ जबरन बीमा चेपने वाली बैंकों और एनबीएफसी पर गिरेगी गाज

नई दिल्ली. नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) ने होम लोन देने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *