नई दिल्ली। उच्च न्यायालय (Supreme court) ने सोमवार को कहा कि कोरोनो बीमारी (Corona Virus Pandemic) के बाद ऋणों पर चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) की माफी के बारे में केंद्र (Center Government) द्वारा 2 अक्टूबर को दायर हलफनामा विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कई मुद्दों से निपटने में असक्षम है। …
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