जयपुर. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा है कि GST देनदारी की गणना के समय स्रोत पर कर वसूली (TCS) की राशि को प्रॉडक्ट के मूल्य से अलग रखा जाएगा। इससे महंगी कार और ज्वैलरी खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। आयकर अधिनियम के तहत 10 …
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