नई दिल्ली। सरकार ने उन रजिस्टर्ड स्टार्टअप को एंजल टैक्स से राहत दे दी है, जिनसे आयकर विभाग ने टैक्स वसूल करने का आदेश दिया है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य वास्तविक उद्यमियों को राहत देना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी …
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