नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक वैधानिक निगम के रूप में एलआईसी संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आदेश से बंधा हुआ है, और सार्वजनिक नियोक्ता को भर्ती प्रक्रिया का पालन किए बिना 11,000 कर्मचारियों का सामूहिक समावेश करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। …
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