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There is no operation of any recognized electropathy clinic in the state - Minister of State for Ayurveda

प्रदेश में किसी भी मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रोपैथी क्लिनिक का संचालन नहीं : आयुर्वेद राज्यमंत्री

जयपुर। आयुर्वेद राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग (Minister of State for Ayurveda Dr. Subhash Garg) ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि देश में कहीं भी इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्राप्त नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में कोई भी मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रोपैथी क्लिनिक अथवा संस्थान संचालित नहीं है।
आयुर्वेद राज्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक श्री रामनारायण मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य में ’राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 2018’ पारित किया गया है। इलेक्ट्रोपैथी पद्धति को राज्य में चिकित्सा कार्य हेतु गुणावगुण के आधार पर विचार-विमर्श कर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार करने एवं लीगल आस्पेक्ट को जांचने के लिए वर्ष 2015 एवं वर्ष 2017 में समितियों का गठन किया गया था। उन्होंने समिति गठन के आदेशों तथा समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संक्षिप्त विवरण की प्रति सदन के पटल पर रखी।
आयुर्वेद राज्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पारित ’’राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 2018’’ हेतु बोर्ड के गठन के संबंध में विभाग द्वारा सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है, जिस पर मार्गदर्शन आदिनांक तक अप्राप्त है।

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