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Future Retail appeals against status quo on Reliance deal

रिलायंस सौदे पर यथास्थिति के आदेश के खिलाफ फ्यूचर रिटेल ने अपील की

नई दिल्ली। किशोर बियानी (Kishore biyani) के नेतृत्व वाली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (Future Retail Limited) (एफआरएल) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एकल न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ अपील की, जिसमें कंपनी को रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) के साथ अपने 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया था। इस सौदे को लेकर अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन ने आपत्ति जतायी है।

फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल के 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर रोक

हाईकोर्ट के एक संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष एफआरएल की अपील दाखिल की गयी और अपील पर गुरुवार को सुनवाई होगी। इससे पूर्व न्यायमूर्ति जेआर मिधा ने मंगलवार को कहा था कि अमेजन के अधिकारों की रक्षा के लिये तत्काल अंतरिम आदेश पारित करने की जरूरत है। अमेजन ने इस सौदे पर सिंगापुर के आपातकालीन पंचाट मंच के अंतरिम आदेश को लागू कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पंचाट ने फ्यूचर रिटेल (Future Retail Limited) को रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) के साथ उसके 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया था।

सेबी ने रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप के सौदे को दी मंजूरी

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