नई दिल्ली: मोदी सरकार ने बुधवार को टैक्स से जुड़ा बड़ा फैसला किया। सरकार टैक्स से जुड़े कई मामले वापस लेगी। इस कदम से टैक्स से जुड़े 41 फीसदी केस खत्म होंगे। वित्तमंत्री का कार्यभार देख रहे पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी। टैक्स विभाग अब 20 लाख या इससे ज्यादा के टैक्स के मामले में ही टैक्स ट्रिब्यूनल जैसे ITAT और CESTAT में अपील करेगा। अभी ये लिमिट 10 लाख रुपए थी। इसके हजारों टैक्स से जुड़े मामले सुलझेंगे। पूरे देश में टैक्स के कानूनी केस में 5 लाख करोड़ अटके पड़े हैं।वित्त मंत्री का कार्यभार देख रहे पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब 20 लाख के बदले 50 लाख रुपए से जुड़े टैक्स के मामले में ही हाईकोर्ट में अपील होगी। सुप्रीम कोर्ट 25 लाख के बदले 1 करोड़ तक के मामले में ही अपील की जाएगी। सरकार ये लिमिट बढ़ाकर रिवेन्यू विभाग के संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहती है। अदालत में इन मामलों में सरकार का केस कमजोर होने के कारण वो हार जाते हैं।
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