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सोनपपड़ी निकली सब स्टैण्डर्ड, एडीएम कोर्ट ने लगाया 4.92 लाख रुपए का जुर्माना

उदयपुर। सोनपपड़ी (बिकानो) के सब स्टैण्डर्ड होने के प्रकरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ओपी बुनकर ने मंगलवार को दिए गए निर्णय में 16 आरोपियों पर 4 लाख 92 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

जांच के लिए नमूने लिए

प्रकरणानुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता द्वारा 23 अक्टूबर, 2016 को निरीक्षण दौरान पुराना बस स्टैण्ड खेरवाड़ा स्थित मेसर्स तिरुपति मिष्ठान भंडार पर देशी घी की सोन पपड़ी (बिकानो) के पैकेट को सब स्टैण्डर्ड, मिस ब्राण्ड व अनसेफ होने की आशंका से जांच के लिए नमूने लिए थे। यहां पर दुकान मालिक व विक्रेता पवन कुमार भागचंद कलाल के पास फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन भी मांगने पर उपलब्ध नहीं हुआ।

680 रुपए में दो किलो सोनपपडी

इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के तौर पर सोनपपड़ी (बिकानो) के 500 ग्राम के 4 पैकेट मूल ही कंपनी पैक की विक्रेता द्वारा बताई कीमत अनुसार 680 रुपये चुकाकर प्राप्त किए। इन नमूनों को संबंधित अधिकारी द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर भेजा गया जहां से आई रिपोर्ट अनुसार खाद्य नमूना देशी घी सोनपपड़ी (बिकानो) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब स्टैण्डर्ड पाया गया।

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