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Government has strengthened the fintech ecosystem with regulatory framework and consumer protection measures: Pankaj Chaudhary

सरकार ने नियामक ढांचे और उपभोक्ता संरक्षण उपायों के साथ फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत किया: पंकज चौधरी

मुंबई. सरकार और आरबीआई ने उन्नत नियामक ढांचे और उपभोक्ता संरक्षण उपायों के साथ फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत किया है। इन उपायों में डीपीडीपी अधिनियम के माध्यम से साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, एआई-आधारित धोखाधड़ी का पता लगाना और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग तंत्र शामिल हैं। यह जानकारी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को दी।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार देश में डिजिटल लोन प्लेटफार्मों और पेमेंट एग्रीगेटरों सहित फिनटेक इकोसिस्टम से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ लगातार बातचीत करती रही है। इसके आधार पर, समय-समय पर विभिन्न नियामक और पर्यवेक्षी हस्तक्षेप किए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इन उपायों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 30 मई, 2024 को “फाइनटेक सेक्टर में स्व-नियामक संगठन(ओं) के लिए ढांचा” (एसआरओ-एफटी ढांचा) जारी किया है, जिसका उद्देश्य नियामक मानकों को स्थापित करना और लागू करना, नैतिक आचरण को बढ़ावा देना, बाजार की अखंडता सुनिश्चित करना, विवादों का समाधान करना और अपने सदस्यों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।

अन्य एक उपाय के तहत, वेब और मोबाइल ऐप से जुड़े खतरों से निपटने के लिए आरबीआई ने फरवरी 2021 में डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रणों पर मास्टर दिशा-निर्देश जारी किए और इसमें व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और नागरिकों को अवैध ऋण ऐप्स सहित साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालयने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर “1930” शुरू किया है। बैंक सार्वजनिक मंच ‘सचेत’ पोर्टल और राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) के माध्यम से नागरिकों को अवैध रूप से धन जमा/संग्रह से संबंधित किसी भी संस्था के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करते हैं। आरबीआई और बैंक साइबर अपराध की रोकथाम पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें लघु एसएमएस, रेडियो अभियान और प्रचार शामिल हैं।

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