M/s Wadson Gems मामले में हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश, 30 जुलाई का Eviction Order अगली सुनवाई तक नहीं होगा लागू
जयपुर | जयपुर के RIICO Gem Park से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद में प्रभावित पक्ष को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने M/s Wadson Gems की याचिका पर सुनवाई करते हुए Estate Officer द्वारा जारी किए गए बेदखली आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, Estate Officer द्वारा 30 जुलाई 2026 को जारी किया गया आदेश फिलहाल execute नहीं किया जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं को उक्त आदेश के आधार पर बेदखल करने या कब्जा लेने की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
30 दिन पूरे होने के बाद थी कार्रवाई की आशंका
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि Estate Officer के 30 जुलाई 2026 के eviction order के बाद 30 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसे में राजस्थान Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1964 के तहत उन्हें बेदखल करने और परिसर का कब्जा लेने की कार्रवाई की जा सकती थी।
इस आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान करते हुए आदेश दिया कि 30 जुलाई 2026 का आदेश अगली तारीख तक लागू नहीं किया जाएगा।
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर बेंच में हुई सुनवाई
यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में माननीय न्यायमूर्ति Sudesh Bansal के समक्ष आया। रिकॉर्ड के अनुसार, M/s Wadson Gems की याचिका के साथ अन्य संबंधित रिट याचिकाएं भी मामले से जुड़ी हुई हैं। stay order H C 05-Sept-2026.pdf
कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर 2026 की तारीख तय की है।
Gem Park विवाद में आया नया मोड़
Gem Stone Industrial Park से जुड़े इस विवाद में हाईकोर्ट का यह आदेश फिलहाल प्रभावित पक्षों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हाईकोर्ट ने अभी मामले का अंतिम फैसला नहीं दिया है।
वर्तमान आदेश केवल अंतरिम राहत है, जिसके तहत Estate Officer के 30 जुलाई के आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई गई है।
अब इस मामले में सभी की निगाहें 10 सितंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेंगी, जहां विवाद के कानूनी पहलुओं पर आगे सुनवाई होने की संभावना है।
बड़ी बात
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया—Estate Officer का 30 जुलाई 2026 का बेदखली आदेश अगली सुनवाई तक execute नहीं होगा।
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