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Bank fraud of Rs 173 crore, case filed against directors

173 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी, निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक के साथ 173 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दिल्ली की एक कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि राम देव इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके निदेशकों नरेश कुमार, सुरेश कुमार और संगीता तथा तीन अज्ञात लोकसेवकों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है।

करनाल की शाखा में धोखाधड़ी

इस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली के रोहिणी में है। अधिकारी ने कहा कि एसबीआई की एक शिकायत पर उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। बैंक ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने करनाल स्थित उसकी शाखा के साथ धोखाधड़ी की और 173.11 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

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