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Validity of motor vehicle document extended till 30 September

मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई गई

नई दिल्ली। केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों (motor vehicle document) की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी (Validity of extended) है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Transport) ने कहा कि इस बावत सभी राज्यों और केन्द्र प्रशासित को एडवायरी भेज दी गयी है। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड -19 (Covid-19 in India) की स्थिति को देखते हुए दस्तावेजों का नवीनीकरण संभव नहीं है।

इन लोगों को मिलेगा लाभ

ऐसे में जिन लोगों के दस्तावेज (motor vehicle document) की वैधता एक फरवरी 2020 से 31 मई 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 30 सितंबर 2020 तक (Validity of extended) कर दी गयी है। परिवहन मंत्रालय ने कहा कि देश भर में कोविड-19 की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, इसलिए मंत्रालय ने इस आशय का फैसला लिया है।

 

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