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आरक्षण प्रमाण पत्र बनवानेे के लिए मांगी जा रही है मोटी फीस, हजारों आवेेदन अटकेआरक्षण प्रमाण पत्र बनवानेे के लिए मांगी जा रही है मोटी फीस, हजारों आवेेदन अटके

आरक्षण के लिए प्रमाणपत्र पाने को भटक रहे सामान्य अभ्यर्थी

  आरक्षण प्रमाण पत्र बनवानेे के लिए मांगी जा रही है मोटी फीस, हजारों आवेेदन अटके

रोहित शर्मा. अलवर.एक फरवरी से सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने अभी तक इन प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने का कार्य शुरू नहीं किया गया है। राज्य की तहसीलों में हजारों से अधिक आवेदन लंबित हैं। सामान्य वर्ग को नौकरी में आरक्षण दिए जाने को लेकर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी हुए चार माह हो चुके हैं लेकिन आर्थिक तौर से कमजोर सामान्य वर्ग के आवेदक प्रमाणपत्र पाने को जिला प्रशासन कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। सूत्रोंं के अनुसार प्रमाण पत्र के लिए एसडीएम दफ्तर केे कर्मचारी अलग तरह की फीस मांग रहे हैंं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ पाने के लिए पात्रता सत्यापन के बाद तहसील स्तर से प्रमाणपत्र जारी किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए और यहां इस कार्य को एसडीएम कर रहेे हैं परंतु उनके दफ्तर मेंं खुलेआम मनमानी चल रही है। हजारों आवेदन अटकने के बावजूद एसडीएम की ओर से प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य शुरू नहीं किया गया है। आवेदकों से एक्सट्रा फीस की मांग की जा रही है।

ये हैं पात्र- आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के ऐसे सभी परिवारों को लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है जिनकी सालाना आय इसकी पात्रता के तहत आठ लाख से कम हो और जिनके स्वामित्व में पांच हेक्टेयर से कम जमीन हो या जिनका घर 1000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल में हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में सौ यार्ड और नगर निगम क्षेत्र में दो सौ यार्ड से कम का भूखंड हो।

क्या है नियम आय प्रमाण पत्र का – सरकार की ओर से उन लोगों को आरक्षण को लाभ दिया जाएगा जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। इसके लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। आमतौर पर आय प्रमाण पत्र स्थानीय तहसील से बनता है। तहसील के अलावा इन्हें जनसेवा केंद्र से बनवाएं जा सकते है। इसके लिए न्यूनतम 50 रुपए लगते हैं। व्यक्ति की आय कितनी है इसे लेकर संबंधित इलाके का लेकपाल अपनी रिपोर्ट लगाता है जो तहसील के कानून गोयान की ओर से वेरिफई की जाती है। इसके बाद 15 दिनों के भीतर आय प्रमाण पत्र बन जाता है।

जाति प्रमाण पत्र का नियम- आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी जिसे भी स्थानीय प्रशासन, तहसील या फिर जनसेवा केंद्र से बनवाए जा सकते हैं। इसके लिए भी आय प्रमाण पत्र जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा यानि सारे कार्य एसडीएम और तहसीलदार केे हाथ मेें है।

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