शुक्रवार, जनवरी 30 2026 | 05:42:36 PM
Breaking News
Home / बाजार / पचास करोड़ से अधिक कारोबार, अप्रेल से ई-इन्वॉयस अनिवार्य
More than 500 million business, e-invoice mandatory from April

पचास करोड़ से अधिक कारोबार, अप्रेल से ई-इन्वॉयस अनिवार्य

नई दिल्ली। सरकार ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए एक अप्रेल से बी2बी (कंपनियों के बीच) लेनदेन को ई-इन्वॉयस (company e-invoice) निकालना अनिवार्य कर दिया है। माल एवं सेवा कर (Goods and Services Tax/GST) (जीएसटी) कानून के तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए बी2बी लेनदेन के लिए ई-इन्वॉयस (company e-invoice) एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य किया गया था। वहीं 100 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली इकाइयों के लिए इसे एक जनवरी 2021 से लागू किया गया है।

ई-इन्वॉयस एक अप्रेल से अनिवार्य

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs) (सीबीआईसी) ने अधिसूचना में कहा कि 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए ई-इन्वॉयस (company e-invoice 1 april) एक अप्रेल से अनिवार्य होगा। ई-इन्वॉयस (company e-invoice) के तहत करदाताओं को अपनी आंतरिक प्रणाली के जरिये बिल निकालना होता है और इसकी जानकारी ऑनलाइन इन्वॉयस (company e-invoice) पंजीकरण पोर्टल को देनी होती है।

जन औषधि केंद्र के जरिए हर महीने करें मोटी कमाई

Check Also

Punjab & Haryana High Court cancels bail order granted to judge's relative

Punjab & Haryana High Court ने रद्द किया जज के रिश्तेदार को दिया गया जमानत आदेश

New Delhi. Punjab & Haryana High Court (P&H HC) ने उस फैसले को रद्द कर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *