शनिवार, मई 02 2026 | 04:44:19 PM
Breaking News
Home / कंपनी-प्रॉपर्टी / जीएसटी कटौती लाभ ग्राहकों को नहीं देने पर नेस्ले पर 90 करोड़ जुर्माना

जीएसटी कटौती लाभ ग्राहकों को नहीं देने पर नेस्ले पर 90 करोड़ जुर्माना

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण (एनएए) ने रोजमर्रा की त्वरित उपयोग की वस्तुएं बनाने वाली अग्रणी नेस्ले पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों को नहीं पहुंचाने पर 90 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोंका है। मैगी न्यूडल्स, किटकैट चाकलेट और नेस्कैफे बनाने वाली कंपनी नेस्ले को 89.73 करोड़ रुपए की जुर्माने राशि में से 73.14 करोड़ रुपए जमा कराने हैं। शेष राशि पहले ही उपभोक्ता कल्याण कोष में पिछले साल जमा कराया जा चुकी है।

जुर्माने की बकाया रकम 18 प्रतिशत ब्याज के साथ

प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की बकाया रकम 18 प्रतिशत ब्याज के साथ अगले तीन माह में केंद्र और राज्य सरकारों के उपभोक्ता कल्याण कोष में कंपनी जमा कराये। एनएनए ने नेस्ले को यह भी निर्देश दिया है कि वह दामों में ‘समानुपातिक’ कटौती करे।

जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए

एनएनए ने कहा है कि नेस्ले पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, इसके लिए प्राधिकरण महानिदेशक (डीजीएपी) नोटिस जारी करे। प्राधिकरण ने नेस्ले के कर में कटौती लाभ ग्राहकों को देने के संबंध में अपनाये गए तरीके पर भी सवाल उठाते हुए इसे “विसंगत, मनमाना और अवैध बताया है जिससे कर में कटौती का लाभ देने में निष्पक्षता और असमानता रही।”

Check Also

‘Indian Peacock’ is integrating handloom with everyday fashion to empower artisan livelihoods

कारीगरों की आजीविका को सशक्त बनाने के लिए हैंडलूम को रोज़मर्रा के फैशन से जोड़ रहा ‘इंडियन पीकॉक’

हैदराबाद, तेलंगाना. पीढ़ियों से इस कला में माहिर भारतीय हैंडलूम (हथकरघा) बुनकरों को उन्हीं की अपनी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *