बुधवार , अप्रेल 24 2024 | 05:39:40 AM
Breaking News
Home / बाजार / डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार जल्द अनिवार्य करेगी ये नियम
Government will soon make these rules mandatory for digital news platforms

डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार जल्द अनिवार्य करेगी ये नियम

जयपुर। ‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ (Information Broadcasting Ministry) (MIB) जल्द ही डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स के लिए अपने संस्थान के बारे में संपूर्ण विवरण देना अनिवार्य करने जा रहा है। दरअसल, मंत्रालय के पास अभी तक देश में चल रहे ऑनलाइन न्यूज मीडिया (Online news media) के बारे में पूरा ब्योरा नहीं है, इसलिए इस तरह की योजना पर काम चल रहा है।

डिजिटल न्यूज संस्थानों को फॉर्म भरकर जमा कराना होगा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्रालय (Information Broadcasting Ministry) एक ऐसा फॉर्म लाने की योजना बना रहा है, जिसे सभी डिजिटल न्यूज संस्थानों (Online news media) को एक महीने के भीतर भरकर जमा कराना होगा। इस फॉर्म में डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स को उनके एडिटोरियल हेड, स्वामित्व, पता और शिकायत निवारण अधिकारी समेत तमाम ब्योरा भरना होगा।

देश में कितने न्यूज ऑर्गनाइजेशंस चल रहे…नहीं पता

सूचना प्रसारण मंत्रालय (Information Broadcasting Ministry) के सचिव अमित खरे का कहना है, ‘वर्तमान में सरकार के पास इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि इस सेक्टर में कितने और कौन-कौन से प्लेयर्स हैं। इन वेबसाइट्स पर जाने पर आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि इनका ऑफिस कहां पर है और इनका एडिटर-इन-चीफ कौन है?’ सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Information Broadcasting Minister Prakash Javadekar) का भी कहना है कि उनके मंत्रालय को भी नहीं पता कि देश में कितने न्यूज ऑर्गनाइजेशंस (Online news media) चल रहे हैं।

महत्वपूर्ण विषय पर सलाह-मशविरा कैसे

उनका कहना है कि जब तक मंत्रालय (Information Broadcasting Ministry) को पता ही नहीं होगा कि देश में कितने डिजिटल न्यूज पोर्टल्स (How many digital news portals in the country) हैं, तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर सलाह-मशविरा कैसे किया जा सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप (OTT) प्‍लेटफॉर्म्‍स के लिए गाइडलाइंस (social media platforms guidelines) जारी कर दी हैं। सरकार का कहना है कि इससे एक लेवल-प्‍लेइंग फील्‍ड मिलेगा।

वित्त मंत्रालय ने मांगा अधिक लाभांश

Check Also

वरेनियम क्लाउड लिमिटेड का रु. 49.46 करोड़ का राइट्स इश्यू 28 सितंबर, 2023 को खुलेगा

राइट्स इश्यू की कीमत रु. 123 प्रति शेयर है; राइट्स इश्यू 4 अक्टूबर, 2023 को …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *