दिवालिया होने वाली कंपनियों को सेबी से राहत मिली है। आज सेबी ने आईबीसी
के तहत कंपनियों के डीलिस्टिंग के नियम जारी किए है जिसमें रेजॉल्यूशन
प्लान की प्रक्रिया आसान की गई है। नए नियम में अब इंसॉल्वेंट कंपनियों
पर डीलिस्टिंग नियम लागू नहीं होंगे। फिलहाल इंसॉल्वेंसी में 750 से
ज्यादा कंपनियां शामिल है। रेजॉल्यूशन प्लान में एक्जिट का विकल्प होना
जरूरी होगा। साथ ही शेयरधारकों को निर्धारित दाम पर निकलने का मौका
मिलेगा।
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