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12 किस्म के प्लास्टिक उत्पादों पर लगेगी पाबंदी

नई दिल्ली| सिगरेट के टोटे (बट्स) को दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक माना जाता है। ऐसे में देश में एकबार ही इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक (सिंगल यूज) उत्पादों पर पाबंदी लगाने की केंद्र सरकार की सूची में इसे भी शामिल किया गया है। स्ट्रा, इयर बड्स, गुब्बारे, झंडे और कैंडी में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक स्टिक्स, पतली प्लास्टिक की थैलियां (50 माइक्रोन्स से कम), नॉन-वूवन कैरी बैग्स जैसे 12 तरह के प्लास्टिक प्रदूषक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की सूची में शामिल हैं, जिन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।

सिंगल यूज प्लास्टिक की परिभाषा तय की

सिगरेट के टोटे में फिल्टर होता है, जिसे आमतौर पर सेल्यूलोज ऐसिटेट से बनाया जाता है, जो एक तरह का प्लास्टिक होता है। सीपीसीबी ने पहली बार सिंगल यूज प्लास्टिक की परिभाषा तय की है। इसके अनुसार ‘निपटान या पुनर्चक्रण से पहले केवल एक बार पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले फेंकने योग्य प्लास्टिक, जो गैर-विघटन योग्य होते हैं और कचरे के ढेर, लैंडफिल या सड़कों-ग यों में ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं, वह हमारी वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं के स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होते हैं।’

200 मिलीलीटर से छोटी बोतल पाबंदी सूची में

बेवरिज फर्मों को इससे थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि 200 मिली लीटर से छोटी बोतलों को ही प्रस्तावित पाबंदी वाली सूची में रखा गया है। सरकार का मकसद एकबार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का है। सरकार के इस कदम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दौरान अपने भाषण में की थी। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में सोमवार को मरुस्थलीकरण के खिलाफ लड़ाई पर 14वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी)में करीब 200 देशों के शिष्टमंडल को संबोधित करते हुए इस प्रतिबद्घता को दोहराया। मोदी ने कहा, ‘मेरी सरकार ने आने वाले वर्षों में भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की घोषणा की है। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि दुनिया भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने की पहल की जाए।’

 

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