बुधवार, मई 13 2026 | 07:00:36 AM
Breaking News
Home / मनोरंजन / चेन पुलिंग मामले में सनी देओल और करिश्मा कपूर को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

चेन पुलिंग मामले में सनी देओल और करिश्मा कपूर को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली|  जयपुर की एडीजे-17 कोर्ट ने शुक्रवार को 22 साल पुराने ट्रेन चेन पुलिंग (Train Chain-Pulling) के मामले में अभिनेता से नेता बने सनी देओल (Sunny Deol) और अभिनेत्री करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) को बड़ी राहत दी है.  दोनों के खिलाफ तय आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जज पवन कुमार ने अपने फैसले में कहा- रेलवे कोर्ट ने उन्हीं धाराओं में तय किए आरोप जिन्हें 2010 में सैशन कोर्ट खारिज कर चुका है. वहीं दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी नहीं है. अधिवक्ता एके जैन ने की दोनों की ओर से पैरवी की है.

यह है मामला

बता दें कि साल 1997 में फिल्म बजरंग की शूटिंग से जुड़े एक मामले में रेलवे मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol), करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) और टीनू वर्मा के खिलाफ आरोप तय किए थे. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे, जयपुर ने वर्ष 1997 में फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन रोकने के मामले में फिल्म अभिनेता अजय सिंह उर्फ सनी देओल, फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर और टीनू वर्मा के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत आरोप तय (सारांश अभियोग) किए गए हैं.
मामले के अनुसार वर्ष 1997 में सांवरदा में बजरंग फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन संख्या 2413 रोकी गई. करीब 25 मिनट तक ट्रेन रुकने से मौके पर अव्यवस्थाएं फैल गई. वहीं सहायक रेलवे मास्टर सीताराम मालाकार ने 11 मार्च 1997 को जीआरपी फुलेरा थाने में सनी देओल, कमिश्मा कपूर, टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

Check Also

Congress in Tamil Nadu gives full support to TVK, on ​​the condition of 'keeping communal forces out'

तमिलनाडु में कांग्रेस ने टीवीके को दिया पूर्ण समर्थन, ‘सांप्रदायिक ताकतों को बाहर रखने’ की शर्त  

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस ने अभिनेता से राजनेता …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *