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मतदान दिवस 25 नवंबर 2023 को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

 – जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किये आदेश – निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को भी मिलेगा सवैतनिक अवकाश

जयपुर। आगामी विधानसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दिवस 25 नवंबर 2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश की अनुपालना में जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

 

साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र स्थित कार्यालयों में पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश रहेगा।

वहीं, श्रम विभाग द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश के तहत जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा।

साथ ही ऐसे कामगार जो जिले की विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत है, परन्तु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत है उन्हें अपने मतदान क्षेत्र में मतदान हेतु मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा।

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