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How will TDS be fixed on salary and new tax slabs? Explanation of Income Tax Department

80 फीसद करदाता नई कर व्यवस्था अपना सकते हैं : राजस्व सचिव

नई दिल्ली| राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने आज कहा कि वित्त मंत्रालय को कम-से-कम 80 फीसद करदाताओं के नई आयकर व्यवस्था अपनाने की उम्मीद है। हालिया बजट में नई कर श्रेणी का प्रस्ताव किया गया, लेकिन यह भी प्रावधान है कि इसे अपनाने पर करदाताओं को आवास कर्ज ब्याज, अन्य कर बचत योजनाओं समेत मौजूदा छूट और कटौतियों का लाभ छोड़ना होगा।

बजट से पहले 5.78 करोड़ करदाताओं का किया विश्लेषण

पांडेय का कहना है कि कम-से-कम 80 फीसद लोग नई कर व्यवस्था अपनाएंगे। सरकार ने बजट से पहले 5.78 करोड़ करदाताओं का विश्लेषण किया था और पाया कि 69 फीसद लोगों को नई व्यवस्था अपनाने पर बचत होगी, जबकि 11 फीसद ऐसे हैं जो पुरानी व्यवस्था को पसंद करते हैं। 20 फीसद करदाताओं में से कुछ लोग कागजी काम से बचना चाहते होंगे और नई व्यवस्था अपनाने की इच्छा रखते हों।

लोगों को नई कर व्यवस्था लगेगी फायदेमंद

पांडेय ने बताया कि कंपनी टैक्स में जब सितंबर में कटौती हुई तो उन्हें भी इसी प्रकार का विकल्प दिया गया और 90 फीसद कंपनियों ने कम टैक्स को लेकर छूट मुक्त व्यवस्था को अपनाया। ज्यादातर लोगों को नई कर व्यवस्था फायदेमंद लगेगी।

अब ये है नई आयकर स्लैब

नई कर व्यवस्था के मुताबिक इस व्यक्तिगत आयकर की नई व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 फीसद की दर से, 5 से 7.5 लाख रुपये पर 10 फीसद, 7.50 से 10 लाख रुपये पर 15 फीसद, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये की आय पर 20 फीसद और 12.5 से 15 लाख रुपये की आय पर 25 फीसद तथा 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसद की दर से कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

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