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ITR फाइल करने के लिए तारीख बढ़ने की खबर है झूठी? सरकार ने दी सफाई

सीबीडीटी ने साफ किया कि रिटर्न फाइल करने की तारीख नहीं बढ़ी है| यह फर्जी मैसेज है| उसने करदाताओं से अपील की कि वे निर्धारित सीमा यानी 31 अगस्त 2019 तक अपना रिटर्न फाइल करें|

जयपुर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने साफ किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यह 31 अगस्त 2019 ही है. करदाताओं को इस समयसीमा में अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए|
सोशल मीडिया में आईटीआर फाइल करने की मियाद बढ़ने की खबर अफवाह है. सीबीडीटी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी. दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर एक झूठा मैसेज तेजी से वायरल हो रहा था|

फर्जी लेटर भी शेयर किया

इसमें कहा गया था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक महीने का समय और मिल गया है. अब आखिरी डेट 31 अगस्त की बजाय 30 सितंबर है. यही नहीं सीबीडीटी के आदेश को दिखाता एक फर्जी लेटर भी शेयर किया जा रहा था. यही वजह है कि सीबीडीटी को मामले में सफाई देनी पड़ी .सीबीडीटी ने साफ किया कि रिटर्न फाइल करने की तारीख नहीं बढ़ी है. यह फर्जी मैसेज है. उसने करदाताओं से अपील की कि वे निर्धारित सीमा यानी 31 अगस्त 2019 तक अपना रिटर्न फाइल करें|

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31 अगस्त 2019 तक दाखिल करें रिटर्न

सीबीडीटी ने ट्वीट किया, ‘उसके संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए समय बढ़ाए जाने को लेकर एक मैसेज शेयर किया जा रहा है. साफ किया जाता है कि यह आदेश सच नहीं है. करदाताओं को सलाह दी जाती है कि 31 अगस्त 2019 तक रिटर्न दाखिल कर दें.’ सीबीडीटी ने उस फर्जी लेटर को भी जारी किया है जिसमें लिखा है कि कई वजहों से करदाताओं को रिटर्न फाइल करने में दिक्कत हो रही है. इस वजह से तय तारीख 30 सितंबर 2019 तक के लिए बढ़ाई जा रही है|

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