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Information broadcasting ministry sent notice to Dish TV, asked to pay Rs 4164.05 crore

सूचना प्रसारण मंत्रालय ने Dish TV को भेजा नोटिस, 4164.05 करोड़ रुपये चुकाने को कहा

जयपुर। डायरेक्ट टू होम (DTH) ऑपरेटर ‘डिश टीवी’ (Dish TV) का कहना है कि उसे सूचना प्रसारण मंत्रालय (Information broadcasting ministry) की ओर से लाइसेंस शुल्क और ब्याज समेत मिलाकर 4164.05  करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस मिला है। सूचना प्रसारण मंत्रालय (Information broadcasting ministry) ने 24 दिसंबर को एस्सेल समूह (Essel Group) के स्वामित्व वाले इस डीटीएच ऑपरेटर को लाइसेंस जारी होने (अक्टूबर 2003) से लेकर वित्तीय वर्ष 2018-19 (2018-19) तक का भुगतान करने के लिए कहा है।

 राशि के भुगतान के लिए 15 दिनों का समय

एमआईबी (Information broadcasting ministry) की ओर से कंपनी को इस राशि के भुगतान के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। शेयर बाजार को दी गई सूचना में डिश टीवी (Dish TV) का कहना है कि वह अभी इस नोटिस का अध्ययन कर रही है। इसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। इससे पहले एमआईबी (Information broadcasting ministry) ने अक्टूबर 2003 से लेकर वित्तीय वर्ष 2012-13 की लाइसेंस फीस के लिए वर्ष 2014 में इसी तरह का डिमांड नोटिस जारी किया था। कंपनी ने इस नोटिस को  ‘दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय ट्रिब्यूनल’ (Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal) (TDSAT) में चुनौती दी थी, जिसके बाद इस पर स्टे लगा दिया गया था।

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