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Online news platforms and content providers will come under MIB, notification issued

ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट प्रोवाइडर्स आएंगे MIB के दायरे में, अधिसूचना जारी

जयपुर। सरकार अब ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट प्रोवाइडर्स को ‘सूचना-प्रसारण मंत्रालय’ (Ministry of Information and Broadcasting) (MIB) के दायरे में ले आई है। इसके लिए सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नौ नवंबर को जारी इस अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने वेब फिल्म्स (Web Films), डिजिटल न्यूज (Digital News) और करेंट अफेयर्स कंटेंट (Current Affairs content) को सूचना प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के अधीन लाने के आदेश को मंजूरी दे दी है।

ऑनलाइन माध्यमों का नियमन ज्यादा जरूरी

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन (Regulation of Digital Media) टीवी से ज्यादा जरूरी है। अब सरकार ने ऑनलाइन फिल्मों (Online Films) के साथ ऑडियो-विजुअल कार्यक्रम, ऑनलाइन समाचार और करंट अफेयर्स के कंटेंट (Current Affairs content) को सूचना प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के तहत लाने का कदम उठाया है।

अब दिल्ली, मुंबई में भी बजेगी बीएसएनएल की घंटी

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