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GST likely to decrease on items related to coarse grains

30 जून 2026 तक GST अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील का मौका

Jaipur. राज्य सरकार ने राजस्थान गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (RGST) कानून के तहत करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इस आदेश के अनुसार, जिन मामलों में अपील किए जाने वाला आदेश 1 अप्रैल 2026 से पहले संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जा चुका है, उन सभी मामलों में अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील 30 जून 2026 तक की जा सकेगी।

 

वहीं, जिन मामलों में आदेश 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद जारी और सूचित किया जाएगा, उन पर सामान्य नियम लागू होगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति आदेश की सूचना मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल कर सकेगा।

 

इस फैसले का उद्देश्य करदाताओं को पर्याप्त समय देना और अपील प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना है, ताकि लंबित मामलों का समय पर निपटारा हो सके। कर विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय उन व्यापारियों और करदाताओं के लिए राहतभरा है जो किसी कारणवश समय पर अपील दाखिल नहीं कर पाए थे।

 

सरकार ने करदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी अपील प्रस्तुत करें, ताकि उनके मामलों का विधिसम्मत समाधान हो सके।

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