बुधवार, मई 13 2026 | 08:10:45 AM
Breaking News
Home / राजकाज / शाम सात से सुबह सात बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध
After Kovid, the office of companies will change

शाम सात से सुबह सात बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध

लॉकडाउन थ्री के लिए जारी की गाइडलाइन

जयपुर। केन्द्रीय गह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर राज्य सरकार ने शनिवार देर रात 4 मई से लेकर 17 मई तक के लिए मॉडिफाइड लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से जारी की गई है। निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर पांच व्यक्तियों के आवागमन और एकत्रित होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

कारखाने होंगे 6 बजे से पहले बंद

शाम को सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति या जरूरी मांग होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास लिया जा सकेगा। हालांकि ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ पर पास की व्यवस्था लागू नहीं होगी। इनके लिए आधिकारिक पहचान पत्र ही पर्याप्त रहेगा। इसके साथ ही दुकानें कार्यस्थल, कारखाना इत्यादि जिला प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं कर लेने की स्थिति में शाम 6 बजे या इससे पहले बंद कर दिए जाएंगे। ताकि उनका स्टाफ और अन्य व्यक्ति शाम को 7 बजे तक अपने घर पर पहुंच सकें।

स्कूल, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद

निश्चित गतिविधियों में एंबुलेंस, चिकित्सा सेवाओं, सुरक्षा से जुड़े अनुमति प्राप्त को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्रीय दिशा निर्देशों के मुताबिक अनुमत प्राप्त रेल सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन बसों का आवागमन हो सकेगा। सभी सरकारी स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणि, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे। अध्यापन की अनुमति रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स अन्य बंद रहेंगे। 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति गर्भवती महिलाएं और 10 साल के बच्चे जरूरी आवश्यकता और स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे। इसके साथ ही केन्द्रीय गाइडलाइन के हिसाब से अन्य दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

जिलों की जोनवार स्थिति : राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में

राजस्थान के 8 जिले रेड जोन, 18 जिले ऑरेंज जोन और 7 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक रेड जोन में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा, झालावाड़ को शामिल किया गया है। जबकि ऑरेंज जोन में टोंक, जैसलमेर , दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद को शामिल किया गया है। ग्रीन जोन में बांरा, बूंदी, श्रीगंगानगर, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, और चूरू को शामिल किया गया है।

Check Also

In 24 hours, the Reserve Bank imposed several restrictions on two banks

RBI के नए नियम: बैंक अब ले सकेंगे प्रॉपर्टी पर कब्जा, लेकिन लागू होंगी ये शर्तें

New Delhi. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्ज वसूली (Debt Recovery) की प्रक्रिया को और …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *