गुरुवार, अगस्त 13 2026 | 04:05:40 AM
Breaking News
Home / रीजनल / विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना – स्वरोजगार के इच्छुक एक लाख लोगों को किया जाएगा लाभान्वित : उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री
Vishwakarma Kamgar Kalyan Yojana - One lakh people seeking self-employment will be benefitted: Industries and Commerce Minister

विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना – स्वरोजगार के इच्छुक एक लाख लोगों को किया जाएगा लाभान्वित : उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के पेश बजट में विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना की घोषणा की अनुपालना में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा योजना की अधिसूचना जारी होने पर इसके क्रियान्वयन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग मंत्री शकुन्तला रावत ने कहा कि राज्य में महिलाओं, कामगार, विभिन्न वर्ग यथा हस्तशिल्पी, केश कला, माटी कला के दस्तकार एवं घुमन्तु वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत एक लाख लोगों को आवश्यक किट, उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि खरीदने के लिए पांच हजार रुपए की सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य में स्वरोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर अहम फैसले लिए जा रहे हैं तथा विभाग इन फैसलों को धरातल पर मूर्तरूप देने के लिए कटिबद्धता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है।

यह रहेगा योजना का स्वरूप

रावत ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु कल्याण बोर्ड, राजीविका एवं कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य के माध्यम से हस्तशिल्प, केश कला के कामगार, माटी कला के दस्तकार एवं घुमन्तु वर्ग के व्यक्तियों एवं राजीविका, एनयूएलएम की महिलाओं, श्रम विभाग के चयनित कामगारों को स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करने के उद्देश्य से आधुनिक आवश्यक किट, आधुनिक उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न बोर्ड एवं विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र धारक पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न बोर्ड एवं विभाग को निश्चित संख्या में तय लक्ष्यों के अनुरूप आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय कर दिया गया है एवं न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष तक के आवेदक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Check Also

FDA conducts major campaign in Pune-Sangli; licenses of 12 hotels and restaurants suspended for uncleanliness and expired goods

पुणे-सांगली में एफडीए का बड़ा अभियान, गंदगी और एक्सपायरी सामान पर 12 होटल-रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित

पुणे। त्योहारी सीजन से पहले अन्न एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने पुणे और सांगली में …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *