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Income tax return date extended, but missed penalty will be up to 10,000!

Income Tax Return भरने की तारीख बढ़ी, लेकिन चूके तो 10,000 तक लगेगी पेनल्टी!

नई दिल्ली। Income Tax Return (ITR) भरने की अंतिम तारीख पांच बार आगे बढ़ाई जा चुकी हैं. कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) को देखते हुए CBDT ने ITR भरने की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है. इससे उन टैक्सपेयर्स को भी बड़ी राहत मिली है जिन्हें अपना Belated ITR भरना है. लेकिन जिन लोगों को अपना रिवाइज्ड ITR (Revised ITR) या Belated ITR भरना है उन्हें रिटर्न भरने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है.

 पांच बार आगे बढ़ाई ITR भरने की अंतिम तारीख

आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) ने इसके पहले इनकम टैक्सस रिटर्न (Income Tax Return) भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था, फिर इसे 30 जून 2020 किया गया, फिर 31 जुलाई 2020 और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 किया गया, और अब इसे 30 नवंबर किया गया. अब ये 31 दिसंबर 2020 है. आगे बढ़ने से पहले आपको यहां कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

ITR से जुड़ी कुछ जरूरी तारीखें

  • भले ही ITR दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर तक हो चुकी है लेकिन इसका असेसमेंट पीरियड (Assesment Period) 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 ही रहेगा.
  • जिन टैक्सपेयर्स का अकाउंट ऑडिट के लिए है, उनके लिए ITR भरने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 है.
  • छोटे टैक्सपेयर्स जिनकी सेल्फ असेसमेंट (Self Assesment) से इनकम टैक्स (Income Tax) देनदारी 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, उनके लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी है

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